हरियाणा के 1 लाख कर्मचारियों को मिली नौकरी की गारंटी, अब मिलेगा DA और ₹25000 वेतन!

हरियाणा में HKRN कर्मचारियों को बड़ी राहत: SOP नियम लागू, सर्विस अब सुरक्षित

नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए, जिनकी संख्या 1 लाख से ज्यादा है, SOP (Standard Operating Procedure) को मंजूरी दे दी है। अब अस्थायी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे।

16 अगस्त 2024 से सुरक्षित होगी सर्विस, DA और Increment की तारीखें तय

नए नियमों के अनुसार:

  • सर्विस सुरक्षा 16 अगस्त 2024 से लागू होगी।
  • Dearness Allowance (DA) 1 जनवरी 2025 से मिलेगा।
  • Increment 1 जुलाई 2025 से लागू होगा।
  • Regular कर्मचारियों की तर्ज पर इन कर्मचारियों को भी अनुशासन, दंड, अपील जैसे नियमों का पालन करना होगा।

इसके अलावा, सुरक्षित कर्मचारियों का तबादला या समायोजन भी संभव होगा। आकस्मिक और चिकित्सा अवकाश की पात्रता में भी सुधार किया गया है।

महत्वपूर्ण: सेवा सुरक्षित कराने के लिए अस्थायी कर्मचारियों को आवेदन करना होगा

वेतन निर्धारण का फार्मूला और उदाहरण

राज्य सरकार द्वारा सुरक्षित कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक निर्धारण इस तरह होगा:

  • अगर कोई कर्मचारी वर्तमान में क्लर्क पद पर HKRN या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1/2 के तहत 10 साल से कार्यरत है और ₹22,000 मासिक वेतन पा रहा है, तो उसे फंक्शनल पे लेवल ₹21,700 पर 15% की वृद्धि (₹3,255) के साथ कुल ₹24,955 मिलेगा, जिसे राउंड करके ₹25,000 माना जाएगा।
  • यह वेतन 16 अगस्त 2024 से लागू होगा और पहली इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2025 को दी जाएगी, जबकि DA 1 जनवरी 2025 से मिलेगा।

एक और उदाहरण:

  • अगर किसी कर्मचारी का वेतन ₹27,000 है, तो चूंकि यह पहले से ही ₹25,000 से अधिक है, ऐसे में उसका वर्तमान वेतन ही सुरक्षित वेतन माना जाएगा और उसे इसी वेतन पर DA व Increment मिलेंगे।

निष्कर्ष: कच्चे कर्मचारियों के लिए सुनहरा मौका

इस SOP के लागू होने से:

  • सेवा अब 58 वर्ष तक सुरक्षित हो सकेगी।
  • DA और Increment जैसे लाभ अब नियमित कर्मचारियों की तरह मिल सकेंगे।
  • ट्रांसफर, छुट्टी और चिकित्सा अवकाश जैसे सभी लाभ भी मिल सकेंगे।

यह Post आपके लिए उम्मीद और स्थायित्व की एक नई किरण लेकर आई है। जो कर्मचारी लंबे समय से अस्थायी रूप से कार्यरत थे, उनके लिए यह फैसला बहुत बड़ी राहत लेकर आया है।

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