हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (Family ID) के तहत 1,80,000 से कम आय वाले परिवारों की महिलाओं के लिए ₹1 लाख तक की लोन योजना शुरू की है। इस योजना में सबसे खास बात यह है कि इसमें BPL, पीला या गुलाबी राशन कार्ड जैसी कोई शर्त नहीं है – सिर्फ इनकम 1,80,000 सालाना से कम होनी चाहिए। सरकार ₹25,000 तक की सब्सिडी (अनुदान) भी दे रही है।
महिला आत्मनिर्भरता योजना की पात्रता और दस्तावेज़
इस योजना के लिए केवल हरियाणा की स्थायी निवासी महिलाएं पात्र हैं, जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए है। सरकार की ओर से महिला विकास निगम (Women Development Corporation) के माध्यम से यह योजना चलाई जा रही है, और आवेदन के लिए निम्न दस्तावेज़ ज़रूरी हैं:
- आवेदन पत्र
- परिवार पहचान पत्र (Family ID)
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
- उपरोक्त सभी दस्तावेजों की दो-दो फोटो कॉपी
अनुदान राशि:
- General Category: ₹10,000
- SC Category: ₹25,000
यह राशि आपको वापस नहीं करनी होती – यह सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती है।
कौन से व्यवसाय के लिए ले सकते हैं यह लोन?
सरकार यह लोन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दे रही है, ताकि वे छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू कर सकें। जैसे:
- परचून की दुकान
- बुटीक / टेलरिंग / सिलाई सेंटर
- ब्यूटी पार्लर
- हलवाई दुकान / फूड स्टॉल
- टिफिन सर्विस
- मिट्टी के बर्तन बनाना आदि
आप अपने जिले के महिला विकास निगम कार्यालय से आवेदन पत्र ले सकते हैं। वहीं या संबंधित बैंक में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन सत्यापित होने के बाद, लोन की राशि सीधे महिला के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। हरियाणा सरकार की यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। यदि आपकी Family ID में महिला सदस्य की इनकम 81,000 से कम है, तो इस योजना का लाभ अवश्य लें।