हरियाणा सरकार के द्वारा एक नया पत्र जारी किया गया है, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत मैनपावर की अप्रूवल को लेकर है। इसमें दो पुराने पत्रों का हवाला दिया गया है जिनका जिक्र इस Post में किया गया है।
Group C और Group D Contractual Employees के लिए दो मुख्य सरकारी पत्र
हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की अप्रूवल को लेकर बात करें तो सरकार ने पहले भी दो मुख्य पत्र जारी किए थे:
- पहला पत्र संख्या 3425
- दूसरा पत्र संख्या 1501/2025
पत्र संख्या 3425 मुख्यतः Group C Contractual Employees के लिए था, जो Part-1, Part-2 या फिर HKRN के माध्यम से लगे हुए थे।
इस पत्र में बताया गया है कि जो मैनपावर 15 अगस्त 2019 से पहले लगे हैं उन्हें Job Security के तहत कवर किया जाएगा। वहीं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नीति भी लागू की जाएगी।
पत्र संख्या 1501/2025 Group D कर्मचारियों के लिए था। इसमें बताया गया था कि HKRN से लगे कर्मचारियों को एडजस्टमेंट किया जाएगा, और Job Security Act के तहत इन्हें शामिल किया जाएगा।
अब फ्रेश Contractual Manpower के लिए New Approval जरूरी
हरियाणा सरकार द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि अगर किसी भी विभाग को नई मैनपावर की आवश्यकता है और उसने पहले ही HKRN पोर्टल पर अपनी मांग अपलोड कर दी है, तो उन्हें फ्रेश डिपार्टमेंट अप्रूवल लेनी होगी। इस नई प्रक्रिया में पूर्व में जारी पत्र संख्या 3425 और 1501/2025 का हवाला दिया जाएगा और इन्हीं के निर्देशों के अनुसार फाइनल अप्रूवल प्राप्त करनी होगी। इसके साथ ही विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो भी नई भर्ती की जाए वह Job Security Act के अंतर्गत हो और सभी मानकों का पालन हो।
निष्कर्ष: सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा की पहल
हरियाणा सरकार द्वारा जारी यह नया पत्र कच्चे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे साफ होता है कि अब फ्रेश भर्ती में भी पारदर्शिता रखी जाएगी और सभी को Job Security Act के तहत सुरक्षित किया जाएगा।