Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana – दोस्तों, मैंने अपने Blog पर एक पोस्ट किया कि आप जो है आयुष्मान भारत योजना का कार्ड घर बैठे ऑनलाइन तरीके से कैसे बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वहां पर काफी सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं कि जब हम अपना नाम फाइंड करने के लिए जाते हैं, तो “No Record Found” का एरर आता है। मतलब आपकी फैमिली आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लिस्टेड नहीं है और आप कार्ड नहीं बना पा रहे हैं।
इसलिए इस पोस्ट में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि अगर आपका नाम आयुष्मान भारत योजना की लिस्ट में नहीं है, तो आप उसे कैसे जोड़ सकते हैं। क्या-क्या जरूरी डॉक्यूमेंट लगेंगे और पूरा ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है – सारी जानकारी स्टेप-बाय-स्टेप मिलेगी।
आयुष्मान भारत योजना की लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)
सरकार की ओर से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जहां आप आयुष्मान भारत योजना में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र में “Ayushman Bharat” सर्च करना है। तीसरे नंबर पर “National Health Authority” की ऑफिशियल वेबसाइट – https://nha.gov.in – मिलेगी, जिसे ओपन करना है।
इस साइट पर आपको “Grievance Portal” का विकल्प मिलेगा। वहां क्लिक करें।
अब “Check Your Eligibility” से आप पहले जांच सकते हैं कि आपका नाम पहले से है या नहीं। अगर नहीं है, तो “Register Your Grievance” पर क्लिक करके आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
इसके बाद आपको मोबाइल नंबर, OTP और आधार वेरिफिकेशन करना होगा। Scheme के लिए “PM-JAY (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana)” सिलेक्ट करें। रजिस्टर्ड एज में “Other” ऑप्शन सेलेक्ट करें, मोबाइल नंबर वेरीफाई करें और OTP डालें। आधार नंबर डालकर वैलिडेट करें।
अब आपके सामने दो सेक्शन आएंगे:
- Grievance Form
- Grievance Detail
फॉर्म में आपको नाम, जेंडर, DOB, ईमेल, पता, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जैसी डिटेल्स भरनी होंगी।
जरूरी दस्तावेज़ और एलिजिबिलिटी प्रूफ (Eligibility Documents for PMJAY Registration)
Grievance Detail सेक्शन में आपको “Eligibility Related” सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे दिए गए दस्तावेज अपलोड करने होंगे:
- आधार कार्ड की कॉपी
- राशन कार्ड की कॉपी
(यदि आपके पास अन्य डॉक्यूमेंट्स जैसे BPL कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, Poverty Certificate आदि हैं तो उन्हें भी अपलोड कर सकते हैं।) फिर Grievance Sub-Type में “Name Not in List” सिलेक्ट करें। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दें कि आप पात्र हैं लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है। इसके बाद फॉर्म रिव्यू करें और फाइनल सबमिट कर दें। आपको एक Reference ID मिलेगा जिसे नोट करके रखें। आपका फॉर्म State Health Agency द्वारा वेरिफाई किया जाएगा और अगर सब डॉक्यूमेंट सही पाए गए, तो 1 महीने के अंदर नाम जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आप आयुष्मान भारत योजना का कार्ड ऑनलाइन बना सकते हैं।
