Family id New Update: Family ID में जुड़ी गाड़ी से कट गया राशन कार्ड? अब ऐसे हटाएं फोर व्हीलर और पाएं लाभ! pppoffice.gov.in

फैमिली आईडी से फोर व्हीलर व्हीकल कैसे हटाएं?

Family id New Update – दोस्तों, परिवार पहचान पत्र यानी Family ID में अगर कोई चार पहिया वाहन (four-wheeler vehicle) जुड़ गया है और इसके कारण आपका Ration Card रद्द हो गया है, तो आप उसे ऑनलाइन कैसे हटवा सकते हैं, इस पोस्ट में जानिए पूरा आसान तरीका।

इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी browser जैसे Google Chrome ओपन करना है और उसमें सर्च करना है: PPP Office Haryana। सर्च करते ही जो पहली वेबसाइट आएगी – pppoffice.gov.in – उस पर क्लिक करिए। अब वेबसाइट को Desktop Mode में ओपन कर लीजिए ताकि सभी फीचर्स अच्छे से दिख सकें। इसके बाद:

  • “Citizen Corner” पर क्लिक करें
  • फिर “Report Exclusion Grievance” सेलेक्ट करें
  • “Yes” चुनें अगर आपके पास Family ID नंबर है
  • अपना Family ID नंबर और OTP डालें
  • लॉगिन करें

अब आपकी Family ID की इनकम डिटेल्स दिखेंगी। अगर आपकी ID में कोई फोर व्हीलर जुड़ा है, तो वह गाड़ी भी दिखेगी जिसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ी हुई मानी गई है और आपका Ration Card कट गया है।

गलत व्हीकल रिकॉर्ड हटाने के लिए कौन-कौन से ऑप्शन हैं?

दोस्तों अब अगर वो गाड़ी आपकी नहीं है, बेच दी गई है, चोरी हो गई है या स्क्रैप हो चुकी है — तो आप नीचे दिए गए किसी एक ऑप्शन के आधार पर Grievance फाइल कर सकते हैं:

  1. गाड़ी बेच दी है:
    • व्हीकल बेचा है और नए मालिक के नाम ट्रांसफर कर दिया है
    • अगर ट्रांसफर नहीं किया तो पहले transfer करवाएं फिर grievance लगाएं
  2. व्हीकल स्क्रैप हो चुका है:
    • स्क्रैप सर्टिफिकेट, स्क्रैप नंबर, डेट आदि की डिटेल भरें और डॉक्युमेंट अपलोड करें
  3. व्हीकल चोरी हो गया है:
    • चोरी की FIR, डेट, डिटेल्स आदि भरें और सबमिट करें
  4. रिकॉर्ड गलत ऐड हुआ है:
    • अगर गाड़ी आपकी नहीं है और गलती से रिकॉर्ड में जुड़ गई है तो “Wrong Mapping” वाला ऑप्शन चुनें

“Proceed” पर क्लिक कर सारी डिटेल्स भरनी हैं और “I Agree” पर क्लिक करके सबमिट करना है।

कौन लोग एक्सक्लूजन रिक्वेस्ट नहीं लगा सकते?

अगर गाड़ी आपके नाम पर है और आपने उसे किसी और के नाम ट्रांसफर नहीं कराया, तो आप exclusion request नहीं लगा सकते। जब आप “Yes” करते हैं कि गाड़ी आपकी है, तो सिस्टम आपको रोक देता है और कहता है कि आप Ration Card के लिए eligible नहीं हैं। याद रखें, अगर व्हीकल आपके नाम पर है, तो उसे ट्रांसफर किए बिना आप इसे हटवा नहीं सकते। एफिडेविट से काम नहीं चलेगा। सिस्टम सिर्फ रजिस्टर्ड डेटा मानता है, भावनाएं नहीं।

नोट:
अगर आपकी गाड़ी स्क्रैप हो चुकी है या गलत तरीके से आपके नाम पर जुड़ी है, तो आप इस प्रक्रिया से उसे हटवा सकते हैं और Ration Card के लिए eligible बन सकते हैं।

Useful Links:

PPP Office HaryanaClick Here

Leave a Comment