यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2025: 20 साल की नौकरी पर पूरी पेंशन
Unified Pension Scheme 2025 – नौकरी करने वाले लोगों को सैलरी के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चिंता रहती है तो वह है पेंशन। लेकिन अब सरकार ने उनकी इस चिंता को बड़ी राहत दे दी है। क्योंकि अब कर्मचारियों को 20 साल की नियमित नौकरी के बाद भी पूरी पेंशन मिलेगी। पहले यह सुविधा सिर्फ 25 साल नौकरी करने वालों के लिए थी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव
1 अप्रैल 2025 से देश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू हो गई है। अब सरकार ने UPS से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पेंशन की न्यूनतम सीमा 25 साल से घटाकर 20 साल कर दी है। यानी अब 20 साल नौकरी पूरी करने पर भी कर्मचारी को पूरी पेंशन मिलेगी।
इससे उन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा जो किसी कारण से 25 साल की सेवा पूरी नहीं कर पाते। पहले अगर कोई कर्मचारी 24 साल 11 महीने भी नौकरी करता था तो उसे पूरी पेंशन नहीं मिलती थी। अब इस नई व्यवस्था से उन्हें भी पूरा लाभ मिलेगा।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
- जो कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में आते हैं और 20 साल की नियमित सेवा पूरी कर लेते हैं।
- जो किसी वजह से जल्दी रिटायरमेंट लेते हैं या स्वास्थ्य/परिवारिक कारणों से 25 साल पूरा नहीं कर पाते।
- यदि नौकरी के दौरान कर्मचारी दिव्यांग हो जाते हैं तो उन्हें भी पूरी पेंशन मिलेगी।
- कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को सुरक्षित पेंशन मिलेगी। परिवार चाहे तो CCS Pension Rules या UPS में से किसी एक का विकल्प चुन सकता है।
UPS कैसे चुन सकते हैं?
ज्यादातर कर्मचारी अभी National Pension System (NPS) में हैं। लेकिन 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार ने UPS को लागू किया है।
- 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारी सीधे UPS में आएंगे।
- पहले से NPS में आने वाले कर्मचारी UPS में शिफ्ट हो सकते हैं।
- 31 मार्च 2025 से पहले NPS में रिटायर हुए कर्मचारी (जिनकी न्यूनतम सेवा 10 साल है या FR 56(J) के तहत रिटायर हुए हैं) भी UPS का लाभ ले सकते हैं।
UPS चुनने की प्रक्रिया
- पहले से NPS में शामिल कर्मचारियों को Form A2 भरकर अपने DDO को जमा करना होगा।
- 1 अप्रैल 2025 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को Form A1 भरना होगा।
- NPS से रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए Form B2 और मृत कर्मचारियों के पति-पत्नी के लिए Form B6 निर्धारित किया गया है।
- फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा किए जा सकते हैं।
- NPS से UPS में शिफ्ट करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। नए कर्मचारियों को जॉइनिंग के 30 दिनों के भीतर फॉर्म जमा करना होगा।
एक बार UPS चुनने के बाद कर्मचारी वापस NPS में नहीं जा सकते। इसलिए फैसला सोच-समझकर लेना होगा।
निष्कर्ष
सरकार के इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। अब सिर्फ 20 साल की नौकरी पूरी करने पर भी पूरी पेंशन का अधिकार मिलेगा। साथ ही दिव्यांग कर्मचारियों और मृतक कर्मचारी के परिवार को भी सुरक्षा मिलेगी। यह बदलाव कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है और उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करता है।
