केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 2025 लागू
Central Govt Employees Big Update – भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 2 सितंबर 2025 को भारत राजपत्र में एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। इसके तहत Central Civil Services Unified Pension Scheme Rules 2025 को लागू किया गया है। इन नियमों का उद्देश्य उन केंद्रीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करना है जिन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को चुना है।
NPS और UPS में स्विच करने का विकल्प
सरकार ने 15 सितंबर 2025 को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब UPS में शामिल कर्मचारी एक बार NPS (National Pension System) में जाने का विकल्प चुन सकते हैं।
- यह विकल्प केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकेगा।
- एक बार NPS चुन लेने के बाद कर्मचारी को दोबारा UPS में लौटने की अनुमति नहीं होगी।
- कर्मचारी यह विकल्प अपनी सेवानिवृत्ति से कम से कम 1 वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से 3 महीने पहले तक ले सकते हैं।
- जिन कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है या जिन पर बर्खास्तगी/अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसी कार्यवाही की गई है, वे इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे।
विकल्प चुनने की अंतिम तिथि और अतिरिक्त लाभ
सरकार ने तय किया है कि इच्छुक कर्मचारियों को यह विकल्प 30 सितंबर 2025 तक चुनना होगा।
- जो कर्मचारी इस समय सीमा के भीतर विकल्प नहीं चुनेंगे, वे स्वतः UPS के अंतर्गत ही बने रहेंगे।
- NPS चुनने वाले कर्मचारियों को सामान्य सुविधाओं के साथ-साथ 4% अतिरिक्त योगदान का लाभ भी मिलेगा।
सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना में अधिक लचीलापन और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहतर विकल्प मिलेगा।
निष्कर्ष
नई व्यवस्था से केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बनाने में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। अब हर कर्मचारी खुद तय कर सकेगा कि NPS या UPS में से कौन-सा पेंशन मॉडल उनके लिए ज्यादा उपयुक्त है।
तो समय नजदीक आ चुका है, कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी अपना बेहतर विकल्प चुनना होगा।
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