लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा की नई स्कीम: पंजीकृत श्रमिक की पुत्री को इलेक्ट्रिक स्कूटर
दोस्तों, आज की Post में बात करेंगे लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा की नई स्कीम के बारे में। इस योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आइए जानते हैं पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया।
योजना का उद्देश्य और लाभ
इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत श्रमिक की पुत्री को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करते हुए उनकी गतिशीलता को आसान बनाना है।
- स्कीम के तहत ₹50,000 तक या वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत (जो भी कम हो) E-Rupee के माध्यम से दी जाएगी।
- यह लाभ केवल एक परिवार में एक स्कूटर तक सीमित रहेगा।
- यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो भी योजना जारी रहेगी।
पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
- आवेदक पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए और लेबर डिपार्टमेंट में कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए।
- केवल श्रमिक की अविवाहित पुत्री इस योजना का लाभ ले सकती है।
- पुत्री की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- छात्रा को हरियाणा के किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/संस्थान में नियमित उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए।
- परिवार में किसी सदस्य के नाम पहले से ईंधन चालित या इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर नहीं होना चाहिए।
- ड्राइविंग लाइसेंस होना अच्छा है, लेकिन अनिवार्य नहीं है।
ज़रूरी दस्तावेज़ (Required Documents)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे:
- आयु प्रमाण पत्र (Aadhar Card / PAN Card / 10th या 12th Marksheet)।
- कॉलेज/संस्थान के मुखिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- श्रमिक की लेबर कार्ड कॉपी और वर्क स्लिप।
- घोषणा पत्र (Undertaking Form)।
- इलेक्ट्रिक स्कूटर का बिल, खरीद की तारीख से 1 महीने के भीतर अपलोड करना होगा।
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
- सबसे पहले आवेदक को लेबर डिपार्टमेंट पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
- आवेदन मोबाइल से या नज़दीकी CSC सेंटर के माध्यम से भी किया जा सकता है।
- स्वीकृति के बाद प्रोत्साहन राशि सीधे E-Rupee के रूप में लाभार्थी को भेज दी जाएगी।
यदि आप पात्र हैं तो इस योजना का लाभ ज़रूर उठाएं और अपनी पुत्री की पढ़ाई के साथ-साथ उसके सफर को और आसान बनाएं।
